गुजरात गोधरा ट्रेन अग्निकांड: दोषियों को मिलेगी उम्रकैद या राहत, सुप्रीम कोर्ट में आज हो रही बड़ी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को कहा था कि वह 24 मार्च को गुजरात सरकार की अपील और मामले के कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।

Gujarat Godhra Train Fire: गुजरात गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट आज यानी सोमवार को सुनवाई करेगा। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कई दोषियों की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।
उच्चतम न्यायालय ने 24 मार्च को कहा था कि दोषियों की जमानत याचिकाओं पर अगली सुनवाई में फैसला किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की जमानत इस आधार पर बढ़ा दी थी कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत बढ़ाने के चिकित्सीय कारणों का समर्थन किया था।
शीर्ष अदालत ने 17 मार्च को कहा था कि वह 24 मार्च को गुजरात सरकार की अपील और मामले के कई आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। गुजरात सरकार ने 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वह उन 11 दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग करेगी, जिनकी सजा 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने उम्रकैद में कम कर दी थी।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम उन दोषियों को मृत्युदंड देने के लिए गंभीरता से दबाव डालेंगे, जिनकी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। यह बेहद ही गंभीर मामला है, जहां महिलाओं और बच्चों सहित 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था।
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तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मामले की 31 दोषियों को बरकरार रखा और उनमें से 11 को मौत की सजा से आजीवन कारावास में बदल दिया। मेहता ने कहा कि राज्य सरकार 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के खिलाफ है।
मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले में सात और जमानत याचिकाएं फैसले का इंतजार कर रही हैं। बता दें कि गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोग मारे गए थे और राज्य में दंगे भड़क गए थे।
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