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Gyanvapi Masjid: वजूखाने को खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 14 अप्रैल को होगी सुनवाई

Gyanvapi Masjid के वजूखाने को खोलने की मांग मुस्लिम पक्ष ने की है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर 14 तारीख को सुनवाई होगी।

Supreme Court

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील कर दिया गया था। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार है, ऐसे में इसकी अगली तारीख 14 अप्रैल रखी गई।

दरअसल पिछले साल श्रृंगार गौरी मामले में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया था। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के अंदर जहां पर वजूखाना था, वहां पर एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने सेशन कोर्ट में विवादित वजूखाने को सील करने की मांग की थी।

कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग मान ली और वजूखाने को सील कर दिया। हालांकि मस्जिद में अभी भी नमाज पढ़ी जा रही है। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष अब सुप्रीम कोर्ट गया है। वहां पर उसने सीलबंद वजूखाने को फिर से खोलने की मांग की।

मुस्लिम पक्ष ने रखी ये दलील?
मस्जिद की ओर से पेश हुए वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि अभी रमजान का महीना चल रहा। कोर्ट ने प्रशासन को वजू और नमाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वजूखाना बंद होने से मुस्लिमों को दिक्कत आ रही है। कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है।

ये था सुप्रीम कोर्ट का पहले का आदेश
दरअसल जब मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिलने की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे संरक्षित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने उस वक्त साफ किया था कि नमाज को ना रोका जाए। इसी निर्देश के आधार पर जिला जज ने शिवलिंग वाले इलाके को सील कर दिया।

नवरात्रि में हुई थी पूजा
हाल ही में नवरात्रि के मौके पर श्रृंगार गौरी केस से जुड़ी महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर के टूटे प्राचीन पत्थरों की पूजा की थी। उस दौरान प्रशासन की ओर से 20 मिनट के लिए बैरिकेटिंग हटाई गई थी। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं जो शिवलिंग मिला था, वो सील होने की वजह से हिंदू पक्ष वहां नहीं जा पाया।

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