गुजरात विधानसभा बजट सत्र: रूपाणी सरकार ला रही 'लव जिहाद’ पर विधेयक, सख्त होगा कानून

गांधीनगर। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की तरह गुजरात में भी 'लव जिहाद' के विरुद्ध कानून बनेगा। राज्य सरकार इसके लिए बिल लाई है। बिल को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। इन दिनों बजट सत्र चल रहा है। 3 मार्च को बजट पेश भी किया जा सकता है। ऐसे ही समय में सरकार ने कहा है कि, सूबे में अब महिलाओं की सुरक्षा की खातिर सख्त कानून लाया जा रहा है। इसके लिए जो कानून होगा, उसमें 'लव जिहाद', जबरन धर्मांतरण से निपटने के प्रावधान होंगे।

gujarat budget session 2021: govt to present ‘love jihad’ Bill in Assembly

इसी सत्र में पेश होगा बिल
गुजरात के गृह मंत्री प्रदीपसिंह जडेजा ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए हम ​विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ बजट सत्र में पेश करेंगे। उन्होंने कहा, "विधानसभा के बजट सत्र में जो बिल जाया जा रहा है, उसमें लड़कियों से जोर-ज़बरदस्ती, झांसा देकर विवाह करने, जबरन धर्मांतरण कराने जैसे मामलों से निपटने के प्रावधान हैं।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि, उक्त विधेयक का उद्देश्य लव जिहाद के खतरे को कम करना है। यह उन सभी लोगों को दंडित करेगा जो हिंदू लड़कियों को नाम बदलकर धोखा देने की कोशिश करते हैं।'

यह बोले थे सीएम रूपाणी
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी विगत माह वडोदरा में एक रैली में कहा था कि, 'लव जिहाद' के खिलाफ हमारी सरकार भी सख्त कानून पर विचार कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून है, उसमें कुछ संसोधन करते हुए इस एक सख्त कानून लाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने फरवरी महीने में कहा था, ''जिस तरह से लड़कियों को झांसा देकर फंसाया जाता है, वह लंबे समय तक नहीं चलने वाला। गुजरात में ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी।

सोमवार को शुरू हुआ था सत्र
राज्य में बजट सत्र की शुरूआत सोमवार को राज्यपाल आचार्य देवव्रत के सदन में दिए गए अभिभाषण के साथ हुई। यहां महीने भर तक बजट सत्र चलेगा। जिसमें गुजरात का बजट पेश होगा। यह सत्र एक अप्रैल तक जारी रहने के आसार हैं।

सबसे पहले यूपी में आया था ऐसा कानून
लव-जिहाद पर सबसे पहले यूपी में कानून लाया गया। बीते 27 नवंबर को कानून लागू होने के एक महीने बाद बरेली में गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तो पूरे प्रदेश में मुकदमे दर्ज होने लगे। एटा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, शाहजहांपुर और आजमगढ़ जैसे कई जिलों में पुलिस-प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी अंतर-धार्मिक विवाह रुकवाने तक की खबरें आईं। इस कानून के तहत दिसंबर के अंत तक वहां 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। मामले अदालतों में पहुंच गए।

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