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इशरत जहां एनकाउंटर केस : स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आखिरी 3 आरोपियों को किया बरी

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अहमदाबाद: इशरत जहां एनकाउंटर मामले में सीबीआई कोर्ट ने आखिरी तीन आरोपियों को बरी कर दिया है। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बुधवार को इशरत जहां, जावेद शेख और दो अन्य की जून 2004 में हुई हत्या के तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के तीनों पुलिस अधिकारी आईपीएस अधिकारी जीएल सिंघल, रिटायर पुलिस अधिकारी तरुण बारोट और अंजू चौधरी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

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 Ishrat Jahan case

इन तीनों पुलिसकर्मियों ने 20 मार्च को आरोपों से मुक्त करने के लिए आवेदन दायर किया था। इससे पहले सीबीआई ने चार अन्य अधिकारियों के खिलाफ अपील नहीं की थी। सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई जस्टिस वीआर रावल ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इशरत जहां और चार अन्य जो मारे गए थे, वो आतंकवादी नहीं थे। इसके साथ कोर्ट ने कहा कि तीनों ने वैसा ही किया जैसा कि आईबी से मिले इनपुट के आधार पर करना था।

आपको बता दें कि इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ ​​प्राणेश पिल्लई, अमजद अली राणा और जीशान जौहर जिन्हें पाकिस्तानी नागरिक बताया जाता है। उनका अहमदाबाद के बाहरी इलाके में 15 जून, 2004 को कोटरपुर वाटरवर्क्स के पास क्राइम ब्रांच ने एनकाउंटर कर दिया था, जिसको तत्कालीन क्राइम ब्रांच के मुखिया डीजी वंजारा के नेतृत्व में किया गया था। उस वक्त दावा किया था कि ये चारों तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आए थे और लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे।

इशरत जहां एनकाउंटर: डीजी वंजारा और एनके अमीन को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने किया बरीइशरत जहां एनकाउंटर: डीजी वंजारा और एनके अमीन को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने किया बरी

साल 2013 में दायर अपनी चार्जशीट में सीबीआई ने सात पुलिस अधिकारियों पी पी पांडे, वंजारा, एन के अमीन, जे जी परमार, सिंघल, बरोट और चौधरी को मामले में आरोपी बनाया था। सभी आरोपियों पर हत्या, अपहरण के साथ सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया गया था।

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English summary
CBI court discharges last three accused Ishrat Jahan encounter case
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