2002 गोधरा ट्रेन आग हादसे के आरोपी रफीक हुसैन को उम्र कैद

गोधरा, 03 जुलाई। गोधरा सेशन कोर्ट ने शनिवार को 2002 के गोधरा ट्रेन के कोच में आग लगाने के आरोपी रफीक हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसपर गोधरा ट्रेन के कोच में आग लगाने का षड़यंत्र रचने का आरोप था। आरोपीरफीक 19 साल से फरार था, लेकिन गुजरात पुलिस ने आखिरकार उसे पिछले साल 14 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गोधरा पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के बाद एक घर में छापेमारी की गई, जहां पर उसे गिरफ्तार किया गया था। रफीक उस गुट का हिस्सा था जिसपर ट्रेन की कोच में आग लगाने का आरोप था, इस पूरे षड़यंत्र में रफीक भी शामिल था, उसी ने भीड़ की उकसाया था, पेट्रोल और आग का ट्रेन की कोच में इंतजाम भी कया था। इस घटना में उसका नाम सामने आया तो वह तुरंत दिल्ली भाग गया था। पुलिस ने बताया कि उसपर हत्या और दंगा भड़काने का केस चल रहा था।

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बता दें कि रफीक को फरवरी 2021 में गोधरा से पकड़ा गया था। 27 फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस से वापस लौट रहे 59 कारसेवकों को जिंदा जला दिया गयाथा। अपराधियों ने एस-6 कोच में पहले पेट्रोल छिड़का और उसमे आग लगा दी। इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़के थे और इसे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। गौर करने वाली बात है कि गोधरा में सत्र न्यायाधीश एचपी मेहता ने शनिवार को रफीक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इस मामले में रफीक 35वां दोषी है,जिसे कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मार्च 2011 में विशेष कोर्ट ने 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 2018 में 2 और 019 में एक आरोपी को दोषी करार दिया था।

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