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मनीष हत्याकांड : आरोपी पुलिसवालों से हत्या की धारा हटाने पर रोक

मनीष हत्याकांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों पर हत्या की धारा हटाने के मामले में रोक लगा दी है।

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Gorakhpur News: गोरखपुर के रामगढ़ताल थानाक्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस में हुई कानपुर व्यवसायी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में आरोपित पांच पुलिसकर्मियों पर हत्या की धारा हटाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट नहीं बल्कि दिल्ली हाईकोर्ट होगी। मनीष गुप्ता की पत्नी ने आरोपियों पर धारा हटने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में अपील किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 3मार्च को होगी।

सीबीआई कोर्ट ने सभी आरोपियों में सिर्फ जेन एन सिंह पर ही हत्या का आरोप तय किया था। इसके बाद से अन्य आरोपी 10 जनवरी को तिहाड़ जेल से रिहा हो गए थे। क्योंकि इन पांच आरोपियों पर सिर्फ मारपीट व धमकी का ही आरोप तय हुआ था। इसके बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा कि आरोप तय करते समय याचिकाकर्ता की बात नहीं सुनी गयी। मीनाक्षी ने अन्य आरोपियों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरोपियों पर हत्या की धारा हटाने के मामले में रोक लगाते हुई सीबीआई कोर्ट व आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी ने कहा है कि अन्य आरोपियों पर भी हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। सीबीआई कोर्ट ने आरोप तय करने से पहले मेरी बात नहीं सुनी। इसके लिए मैंने हाईकोर्ट में अपील की थी।चार्ज फ्रेम करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

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कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता सितंबर 2021 में गोरखपुर घूमने आए थे। इस दौरान वह रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के होटल कृष्णा पैलेस में अपने दोस्तों के साथ रुके थे। देर रात तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जे एन सिंह अन्य पुलिसकर्मियों के साथ तलाशी के लिए मनीष के कमरे में गए थे। इन सभी की पिटाई से मनीष की मौत हो गयी थी।

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English summary
manish murder case delhi highcourt new order for accused
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