Mukhtar Ansari: गाजीपुर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दी बड़ी राहत, हत्या के प्रयास के मामले में किया दोष मुक्त
Mukhtar Ansari News: गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मुख्यार अंसारी को बड़ी राहत देते हुए हत्या के प्रयास मामले में दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है।

Mukhtar Ansari News: बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए हत्या के प्रयास मामले में दोष मुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। बता दें, इस मामले में मुख्य आरोपी सिनु यादव पहले ही बरी हो चुका है।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के प्रयास (307) के यह मामला साल 2009 में गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था। जिसमें उन्हें राहत मिल गई है। हालांकि, इस मामले में राहत मिलने के बाद भी मुख्तार अंसारी का अभी जेल से निकलना संभव नहीं हो सकेगा।
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गौरतलब है कि इससे पहले भी मुख़्तार अंसारी को दो अन्य मामलों में सजा हो चुकी है और एक अन्य मामले में 20 मई को फैसला आना शेष है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मीर हसन ने साल 2009 में मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यागव के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना में मुख्तार अंसारी को साजिशकर्ता मानते हुए उनपर धारा 120बी का केस दर्ज किया था। उस वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। हालांकि, इस मामले में मुख्य आरोपी सोनू यादव कर्ट से बरी हो गया था। जबकि, मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में मामले चल रहा था।
इस मामले में 6 मई को मुख्तार के वकील की तरफ से बहस की गई, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में 17 मई की तारीख मुकर्रर कर दी थी। बता दें कि आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने मुख्तार अंसारी को हत्या के प्रयास की साजिश के मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
वहीं, गैंगस्टर केस में भी मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई पूरी हो गई है। मुख्तार अंसारी की ओर से अपना पक्ष रखा गया है। इस मामले में 20 मई की तारीख निर्धारित की गई है।












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