Ghaziabad में Pitbull सहित इन 3 प्रजातियों के कुत्ते पालने पर पाबंदी, एक परिवार रख सकेगा सिर्फ एक ही कुत्ता

गाजियाबाद नगर निगम ने Pitbull, Rottweiler और Dogo Argentino जैसी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगा दी है। बीते दिनों एक के बाद एक कई पालतू कुत्तों के काटने की कई घटनाओं के बाद गाजियाबाद नगर निगम ने ये फैसला लिया है। नगर निगम ने शनिवार को पालतू कुत्तों के संबंध में कई दिशा-निर्देश भी जारी किए। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है।

पार्षद के प्रस्ताव को किया गया पास

पार्षद के प्रस्ताव को किया गया पास

भाजपा नेता और नगर निगम पार्षद संजय सिंह ने रविवार को बताया कि उन्होंने पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो प्रजातियों के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे नगर निगम के सदन ने पारित कर दिया है। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को पालने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। इनके लिए कोई लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा।

दो महीने के अंदर करानी होगी नसबंदी

दो महीने के अंदर करानी होगी नसबंदी

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देश के मुताबिक, एक नवंबर से पालतू कुत्तों के लिए लाइसेंस की व्यवस्था लागू करने का फैसला भी शामिल है।

अगर कोई इन प्रजातियों के कुत्तों को खरीदता है तो वह खुद इसके लिए जिम्मेदार होगा।

गाजियाबाद में कुत्तों की इन तीनों प्रजातियों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है।

पार्षद ने बताया कि वर्तमान में जिन लोगों के पास इन प्रजातियों के कुत्ते हैं उन्हें दो महीने के अंदर उनकी नसबंदी करानी होगी।

कुत्तों की नसबंदी को अनिवार्य

कुत्तों की नसबंदी को अनिवार्य

महापौर आशा शर्मा ने बताया कि शनिवार को हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुत्तों की नसबंदी को अनिवार्य घोषित कर दिया गया है।

बिना नसबंदी कराए प्रमाण पत्र के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। अगर कुत्ते की उम्र छह महीने है तो उनके मालिक को शपथ पत्र पर यह आश्वासन देना होगा कि जब कुत्ते की उम्र एक साल हो जाएगी तो वह उसकी नसबंदी कराएगा।

एक नवंबर से कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

एक नवंबर से कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

एक नवंबर से शहर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

कुत्ता मालिकों को दो महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

अब एक परिवार सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा और कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने से पहले उसे मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा ताकि वह किसी को काट ना सके।

बहुमंजिला इमारतों से कुत्ते को बाहर ले जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना होगा।

महापौर ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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