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तला-भुना हुआ खाना खुले में बेचा तो देना पड़ सकता है 2 लाख का जुर्माना, इस राज्य में आदेश लागू

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Gujarat News, गांधीनगर। गुजरात में स्टेट फूड कमिश्नरेट ने लोगों की सुरक्षा-खातिर खाद्यान्न से जुड़ा अहम फैसला लिया है। कमिश्नरेट ने आदेश दिए हैं कि सभी खाद्य व्यवसाय संचालक अब राज्य में खाद्य पदार्थों को खुला रखकर नहीं बेच सकेंगे। दुकान, लोंरी, रेस्तरां या होटल, जो भी जगह खाद्य मिलते हैं, वहां अब सब ढककर रखना है। तला-भुना भोजन तो किसी भी कीमत पर सड़क-चौराहों पर नहीं बेचना है। ऐसा दिखने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

खुले में खाना बेचने पर 2 लाख जुर्माना लगेगा

खुले में खाना बेचने पर 2 लाख जुर्माना लगेगा

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गांधीनगर के आयुक्त सी. के. कोशिया ने बताया कि स्टेट फूड कमिश्नरेट ने तय किया है कि सूबे में लोगों को स्वस्थ खुराक मिले। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कोशिया के अनुसार, खाद्य खुदरा विक्रेता और खाद्य व्यापार संचालक के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अच्छे बर्तन या फ्रिज यूज करने होंगे

अच्छे बर्तन या फ्रिज यूज करने होंगे

वहीं, कमिश्नरेट ने खुले हुए खाद्य पदार्थ से बीमारियां फैलने और इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की बातें भी कहीं हैं। आदेशों में कहा गया है कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले खुमचा वाले, दुकान, रेस्तरां, होटल और एसी सब जगह खाध्य सामग्री को फ्रेश कंडीशन में रखना होगा। इसके लिए अच्छे बर्तन या फ्रिज यूज करने होंगे।

यह है कानून

यह है कानून

खुले पके हुए भोजन को बेचना खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस और पंजीकरण) नियम 2011 के नियम संख्या 17 का उल्लंघन है। उसकी धारा-58 के तहत यह एक बडा अपराध है, जिसमें दो लाख तक का जुर्माना है।

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खाध्य सुरक्षा प्रशासन ऐसे स्थानों मे जहां खुले में खाध्य पदार्थ बेचे जाते हैं, वहां सरप्राइज रेड भी करने वाला है। इससे पहले प्रशासन ने राज्य के शहरी इलाकों मे गोलगप्पे बेचने पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि, कुछ ही दिनों में फिर से वह खुमचे शुरू हो गये थे। अब कड़े आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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English summary
Gujarat: Food Safety and Drug Administration New orders for food safety rules
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