रिलायंस जियो के यूजर्स की फ्री सर्विस को लग सकता है झटका, वोडाफोन ने TRAI के खिलाफ किया केस
वोडाफोन ने अपनी मौखिक शिकायत में रिलायंस जियो को भी पार्टी बनाया था। वोडाफोन ने दावा किया कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के आदेशों को लागू करने में भी TRAI नाकाम रहा है।
नई दिल्ली। रिलायंस जियो की फ्री सेवाओं के खिलाफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की है। कंपनी ने आरोप लगाया है कि नियमों के उल्लंघन के बावजूद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने जियो को मुफ्त ऑफर जारी रखने की अनुमति दी। इस याचिका हाई कोर्ट के आदेश से यूजर्स को मिलने वाली मुफ्त सेवाओं पर असर पड़ा सकता है। हालांकि जस्टिस संजीव सचदेवा के सामने पेश किए गए मामले में रिलायंस जियो को पार्टी नहीं बनाया गया। इसमें सीधे TRAI को आरोपी बनाया गया है। मामले की सुनवाई एक फरवरी को होगी।
दूसरी
कंपनियों
को
हो
रहा
है
नुकसान
वोडाफोन
ने
अपनी
मौखिक
शिकायत
में
रिलायंस
जियो
को
भी
पार्टी
बनाया
था।
वोडाफोन
ने
दावा
किया
कि
टेलीकम्युनिकेशन
डिपार्टमेंट
के
आदेशों
को
लागू
करने
में
भी
TRAI
नाकाम
रहा
है।
इससे
इंटरकनेक्शन
यूजेज
चार्जेज
(IUC)
पर
बड़ा
असर
पड़ा
है।
वोडाफोन
ने
अपनी
शिकायत
में
कहा
कि
ट्राई
ने
दूसरी
कंपनियों
को
नजरअंदाज
करते
हुए
जियो
को
मुफ्त
सुविधाएं
जारी
रखने
की
छूट
दी।
इससे
IUC
की
वजह
से
दूसरी
कंपनियों
को
नुकसान
हो
रहा
है।
2002
में
ट्राई
ने
लागू
किया
था
ये
नियम
वोडाफोन
ने
कहा,
'जियो
की
ओर
से
दी
जा
रही
फ्री
सेवाएं
IUC
का
उल्लंघन
है
और
इसमें
ट्राई
के
नियमों
को
भी
नजरअंदाज
किया
गया
है।
ट्राई
ने
जियो
को
नियम
तोड़ने
दिया
है
जिसकी
वजह
से
ऑपरेटर
ने
अपनी
फ्री
सेवाएं
जारी
रखी
हैं।'
वोडाफोन
ने
कहा
कि
TRAI
ने
साल
2002
में
खुद
ही
कहा
था
कि
कोई
भी
प्रमोशनल
सर्विस
90
दिनों
से
ज्यादा
नहीं
जारी
रहनी
चाहिए।
जियो
ने
पहले
31
दिसंबर
तक
के
लिए
फ्री
सेवाएं
देने
की
बात
कही
थी
लेकिन
बाद
में
इसे
मार्च
2017
तक
के
लिए
बढ़ा
दिया
गया।