कैसे बनवाएं वाहन का पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट?

नई दिल्ली। क्या आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और कार, स्कूटर या कोई अन्य चलाते हैं? अगर हां, तो आपके पास होना चाहिए प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र यानी पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट। इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपके पास अगर उक्त प्रमाणपत्र नहीं है तो आपके लिए संकट खड़ा हो सकता है। आपको दंड देना पड़ सकता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट कैसे बनवायें यह बताने से पहले हम आपको इसकी गंभीरता बताना चाहेंगे।

एक गंभीर बात- वो यह कि हेलमेट नहीं पहनकर आप अपनी जान को खतरा में डालते हैं, प्रदूषण फैला कर आप हजारों लोगों की जान का खतरा पैदा करते हैं। यही कारण है कि हेलमेट या सीट-बेल्ट नहीं लगाने का जुर्माना 200 से 300 रुपए है, जबकि प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर 600 से 1000 रुपए तक जुर्माना आप पर ठोंका जा सकता है। इसलिए प्रमाणपत्र बनवाने में देरी मत करें।

हम यहां पर दिल्ली के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया बाकी शहरों मेें भी यही है, बस कीमत में फर्क रहता है।

कैसे लगेगा जुर्माना

अगर आपके पास प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नहीं है तो आपके ऊपर हो सकता है एक हजार रुपये जुर्माना। अगर आप फिर भी नहीं मानते तो दूसरी बार आपके ऊपर लगेगा दो हजार रुपये का जर्माना।

यह प्रमाणपत्र कहां से बनेगा?

शहर के बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर यह प्रमाण पत्रबनता है। ऐसे पेट्रोल पंपों की संख्या 400 से ज्यादा है। यानी आपको प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका वाहन प्रदूषण फैला रहा है तो इन केन्द्रों से आपके वाहनों की मरमम्त हो जाएगी।

कितना खर्चा आएगा?

अगर आपका वाहन पेट्रोल से चलता है तो आपको प्रमाणपत्र के लिए 35 रुपये खर्च करने होंगे। डीजल के वाहनों के लिए 50 रुपये। अन्य राज्यों में यह कीमत अलग हो सकती है।

याद रखिए कि भले ही आपका वाहन प्रदूषण नहीं फैला रहा हो, पर अगर आपके पास प्रमाणपत्र नहीं हो या उसकी अवधि पूरी हो गई हो तब भी आपके ऊपर चालान लग सकता है। इसलिए प्रमाणपत्र बनवाने में ही समझदारी है।

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