निजी स्कूलों की मनमानी पर छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, टीसी न होने पर भी मिलेगा एडमिशन
रायपुर। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम ने सख्त लहजे में कहा है कि सभी स्कूलों के लिए छात्रों को जनरल प्रमोशन देने के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। जो स्कूल सरकार के आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कई जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।
मंत्री के साथ ही प्रमुख सचिव शिक्षा ने टीसी न होने पर भी छात्रों को एडमिशन देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में छात्रों को बिना टीसी के ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों का हित सर्वोपरि है।
क्या
है
पूरा
मामला
?
आइए
पूरा
मामला
समझते
हैं।
राज्य
में
कोरोना
के
बढ़ते
केस
के
चलते
पिछले
साल
से
ही
छात्रों
की
पढ़ाई
बाधित
रही
है।
ऐसे
में
राज्य
सरकार
ने
छात्रों
के
हित
में
फैसला
लेते
हुए
10वीं
और
12वीं
को
छोड़कर
सभी
कक्षा
के
छात्रों
को
जनरल
प्रमोशन
देने
का
आदेश
जारी
किया
था।
सरकार
के
इस
फैसले
के
बाद
निजी
स्कूलों
की
एसोसिएशन
ने
एक
बैठक
बुलाई
जिसमें
फैसला
लिया
गया
कि
जिन
छात्रों
की
पिछले
सत्र
की
फीस
नहीं
जमा
की
गई
है
और
परिजनों
ने
उचित
कारण
नहीं
बताया
है
उन
छात्रों
का
जनरल
प्रमोशन
नहीं
दिया
जाएगा।
सिर्फ
इतना
ही
नहीं
ऐसे
छात्रों
की
मार्कशीट
और
टीसी
भी
नहीं
दी
जाएगी।
बता
दें
कि
बिना
ट्रांसफर
सर्टिफिकेट
(टीसी)
के
छात्र
का
दूसरे
स्कूल
में
प्रवेश
नहीं
हो
सकता
है।
निजी स्कूलों के इस फैसले के बाद बहुत सारे बच्चों का जनरल प्रमोशन रुक गया था। साथ ही टीसी न मिलने से वह दूसरे स्कूल में भी अगली कक्षा में प्रवेश नहीं ले सकते थे। अब छत्तीसगढ़ शासन के इस फैसले के बाद इन छात्रों का भविष्य अंधकार में जाने से बच जाएगा।
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