आज ये साबित हुआ, आर्यन खान किडनैप किए गए थे: नवाब मलिक
मुंबई, 20 नवंबर: क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत का पूरा आदेश शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिल गया है। इस आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि आर्यन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अदालत के जमानत आदेश की डिटेल कॉपी सामने आने के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने इस पूरे मामले को फर्जी और एक किडनैप करार दिया है। नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश मेरे उस आरोप को साबित करता है, जिसमें मैंने आर्यन खान का किडनैप किए जाने की बात कही है।

क्या बोले हैं नवाब मलिक
एनसीपी विधायक नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के कुछ प्वाइंट शेयर किए हैं। जिनमें कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो यह दिखाता है कि आरोपियों ने अपराध करने के लिए योजना बनाई या ड्रग्स लेने के लिए कोई प्लान बनाया। आरोपी आपस में जानकार भी नहीं हैं। इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, हाईकोर्ट के आदेश से साबित होता है कि आर्यन खान का मामला किडनैपिंग और फिरौती का मामला था। यह पूरी तरह पूर्व नियोजित था लेकिन एक सेल्फी के पब्लिक डोमेन में जाने से ये पूरी योजना फेल हो गई। ये फर्जीवाड़ा अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है।

पहले क्या दावा किया था नवाब मलिक ने
नवाब मलिक ने करीब दो हफ्ते पहले क्रूज से आर्यन खान की गिरफ्तारी करने वाली टीम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि एक साजिश रचकर आर्यन खान को बुलाया गया और उनका किडनैप किया गया। कुछ भाजपा नेता और समीर वानखेड़े समेत कुछ एनसीबी अफसरों ने ये योजना बनाई थी। आर्यन खान को छोड़ने के लिए ये लोग शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे।

हाईकोर्ट ने कहा- आर्यन के खिलाफ सबूत नहीं
आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने कई गंभीर आरोप उन पर लगाए थे। ऐसे में करीब एक महीना जेल में रहने के बाद उनको बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। करीब 22 दिन बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका बेल ऑर्डर रिलीज किया है। बेल ऑर्डर में कहा है कि आर्यन के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ, जिसे आपत्तिजनक माना जाए। केवल क्रूज शिप में सफर करने के आधार पर किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं। कोर्ट ने आर्यन खान की व्हाट्सऐप चैट में भी कुछ आपत्तिजनक या संदेहास्पद नहीं पाया है।












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