Adipurush: दिल्ली हाईकोर्ट का हिंदू सेना की याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं, अदालत ने किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने अगल तारीख 30 जून निश्चित की है।

Adipurush: विवादों में फंसी बॉलीवुड फिल्म के खिलाफ अब कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर बुधवार को जल्द सुनवाई की अपील की गई थी। लेकिन कोर्ट ने इससे हिंदू सेना की इस मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया। मामले में ये याचिका हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर दायर की गई थी।

फिल्म हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने रामायण, भगवान राम और देश की संस्कृति का मजाक बनाने का आरोप लगाया। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से 'आदिपुरुष' में रावण, राम, सीता और हनुमान के कई अपमानजनक दृश्य को हटाने की मांग की गई। हिंदू सेना के अध्यक्ष ने फिल्म आदिपुरुष को लेकर धार्मिक चरित्रों के एकदम उलट दिखाने का आरोप लगाया है।

Delhi High Court hearing against Adipurush

हाईकोर्ट में दायर याचिका में फिल्म ने गलत तरह से पात्रों को दिखाकर हिंदू समुदाय की भावना करने का आरोप लगाया गया है। मामले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भी संपर्क किया गया। हिंदू सेना की ओर कहा गया कि इसका मंत्रालय ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है।

महार्षि वालमिकी और संत तुलसीदास की लिखी गई रामायण में जिस तरह से सभी पात्रों को दर्शाया गया है। उस हिसाब से फिल्म के सभी कैरेक्टर्स मेल नहीं खाते हैं। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, उसका भी इस्तेमाल कभी त्रेता युग में नहीं हुआ।

याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू सेना के अध्यक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की थी। जिस पर अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख निश्चित की है।

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