'ए बिग लिटल मर्डर' डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर दिल्ली HC ने लगाई रोक, Netflix के सामने रखी ये शर्त
नई दिल्ली, 13 अगस्त। दिल्ली हाई कोर्ट ने नेटफ्लिक्स और चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) को बड़ा झटका देते हुए नेटफ्लिक्स और चैनल न्यूज एशिया 'ए बिग लिटल मर्डर' नामक डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर रोक लगा दी है। यह डॉक्यूमेंट्री साल 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 वर्षीय छात्र की कथित हत्या पर आधारित है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री करने के लिए कुछ शर्ते रखी हैं जिसके बिना इसके प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।

हाई कोर्ट ने कहा कि 'ए बिग लिटल मर्डर' नामक डॉक्यूमेंट्री में स्कूल पर उठाए गए सवाल और स्कूल की बिल्डिंग की फुटेज को डिलीट कर प्रसारित किया जा सकता है। बता दें कि डॉक्यूमेंट्री बनाए जाने के बाद गुरुग्राम स्कूल की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्री में स्कूल और बिल्डिंग की फुटेज का इस्तेमाल किया गया है, इसके लिए स्कूल से अनुमति भी नहीं ली गई है।
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क्या है मामला
8 सितंबर 2017 को गुरुग्राम के एक प्रमुख स्कूल के शौचालय के अंदर दूसरी कक्षा के एक छात्र का गला काटा गया था। हरियाणा पुलिस ने पहले हत्या के आरोप में एक बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में सीबीआई ने उसी स्कूल एक किशोर को गिरफ्तार किया, जो उस समय ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ रहा था। मामला गुरुग्राम की एक अदालत में विचाराधीन है। करंजावाला एंड कंपनी के माध्यम से स्कूल चलाने वाले ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और डॉक्यूमेंट्री को सार्वजनिक करने के खिलाफ मांग की है और इसे वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि इस तरह की कार्रवाई गुरुग्राम अदालत द्वारा 08 जनवरी, 2018 को पारित एक आदेश का उल्लंघन है।
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