KRK के खिलाफ अरेस्ट वॉरेंट जारी, मनोज बाजपेयी को ट्विटर पर कहा था 'चरसी गंजेड़ी', जानें पूरा मामला

Manoj Bajpayee and KRK: मनोज बाजपेयी ने इंदौर की जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि केआरके ने उनकी उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है।

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Manoj Bajpayee and KRK: मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी की ओर से दायर मानहानि मामले में फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल राशिद खान उर्फ केआरके के खिलाफ इंदौर की जिला अदालत ने गिरफ्तारी वॉरेंट जारी किया है। दरअसल केआरके ने बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर चरसी और गंजेड़ी कहा था, जिसके बाद मनोज बाजपेयी ने केआरके पर मानहानि का मामला दर्ज किया था। इस मामले में मनोज बाजपेयी के वकील परेश जोशी ने लोगों के सामने पूरी बात रखी है।

केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरेंट जारी

केआरके के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरेंट जारी

वकील परेश जोशी ने बताया कि उनके मुवक्किल मनोज बाजपेयी की अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) ने केआरके के खिलाफ गत गुरुवार को ही गिरफ्तारी का वॉरेंट जारी कर दिया है। वहीं केआरके को आगामी 10 मई 2023 को अदालत में पेश होना है।

'केआरके जान-बूझकर अदालत में नहीं पहुंचते हैं'

'केआरके जान-बूझकर अदालत में नहीं पहुंचते हैं'

इस अर्जी में मनोज बाजपेयी की ओर से कहा गया कि केआरके को इंदौर की जिला अदालत में लंबित मानहानि मामले की पूरी जानकारी है, लेकिन वह सुनवाई में कथित तौर पर देरी कराने के लिए न्यायालय के सामने जान-बूझकर हाजिर नहीं हो रहे हैं।

स्थगन आदेश की राहत मिलने की उम्मीद

स्थगन आदेश की राहत मिलने की उम्मीद

दूसरी तरफ केआरके की ओर से जेएमएफसी से अनुरोध किया गया है कि जिला अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही स्थगित कर दी जाए क्योंकि उनकी ओर से मामले में शीर्ष न्यायालय में एक याचिका पेश की गई है जिसमें उन्हें स्थगन आदेश की राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। आपको बता दें कि केआरके की ओर से जेएमएफसी को ये भी बताया गया कि वह कैंसर से पीड़ित हैं इसलिए अदालत में नहीं पहुंच पा रहे हैं।

मनोज बाजपेयी ने क्यों किया केस दर्ज

मनोज बाजपेयी ने क्यों किया केस दर्ज

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मनोज बाजपेयी ने इंदौर की जिला अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया है कि केआरके ने उनकी उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के इरादे से अलग-अलग ट्विटर हैंडल से गत 26 जुलाई, 2021 को दो ट्वीट कर उन्हें चरसी और गंजेड़ी कहा था जो कि बिल्कुल सही नहीं है।

केआरके ने बचाव में कही ये बातें

केआरके ने बचाव में कही ये बातें

वहीं उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर बहस के दौरान केआरके के वकील ने उक्त आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि इनमें से एक ट्विटर हैंडल केआरके बॉक्स आफिस, गत 22 अक्टूबर, 2020 को ही सलीम अहमद नामक एक शख्स को बेचा जा चुका है और मनोज बाजपेयी के बारे में कथित ट्वीट किए जाने के वक्त केआरके इस हैंडल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वहीं केआरके की ओर से उच्च न्यायालय में अपने बचाव में ये भी कहा गया था कि उन्होंने मनोज बाजपेयी या भारतीय फिल्म जगत के किसी भी दूसरे कलाकार का अपमान करने के इरादे से कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं की है।

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