दुर्ग: टैक्स से बचने हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर का बहाना, आयकर विभाग ने 1200 लोगों को भेजा नोटिस
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दुर्ग जिले के12 सौ लोगों को नोटिस थमाया है। इसके बाद 3000 लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। जिन्होंने टैक्स में छूट पाने मेडिकल ग्राउंड दिखाकर मेडिकल डॉक्यूमेंट सबमिट नही किया।
दुर्ग, 14 अगस्त। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय लोग टैक्स से बचने तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं ।छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे ही तरीके अपनाने वालों को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि खत्म होने के बाद अब लोग चार्टर्ड एकाउंटेंट(CA) के दफ्तरों के चक्कर लगा रहें हैं। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दुर्ग जिले के ऐसे लगभग 12 सौ लोगों को नोटिस थमाया है। इसके बाद 3000 लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। जिन्होंने टैक्स में छूट पाने मेडिकल ग्राउंड दिखाया लेकिन मेडिकल डॉक्यूमेंट ही सबमिट नही किया।

लगभग 1200 लोगों जारी हुआ नोटिस
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स में छूट के लिए गलत जानकारी देना दुर्ग भिलाई के लोगों भारी पड़ गया है। दुर्ग-भिलाई में ऐसे लगभग 1200 लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ट्विनसिटी में अब तक 1200 लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। जिनमे से कुछ लोगों ने टैक्स में राहत पाने सबसे सरल व आसान तरीका अपनाया, लोगों ने मेडिकल बैग्राउंड शो करते हुए रिटर्न फाइल किया है। लेकिन वे इस बात से अनजान थे। कि उन्हें इसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा।

दरअसल एलआईसी व किराए की छूट, मेडिकल ख़र्च की छूट लेने वाले करदाताओं को चिह्नित कर नोटिस भेजा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में तीन हजार से अधिक लोगों को नोटिस आयकर विभाग जारी कर सकता है। ऐसे करदाताओं को आयकर विभाग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ईमेल नोटिस के माध्यम से अलर्ट कर रहा है।
गलतियां सुधारें नही तो लगेगी पेनाल्टी
आयकर विभाग द्वारा करदाताओ को जवाब के लिए नोटिस जारी होने से 15 दिन का समय है। छूट से संबंधित साक्ष्य करदाता के पास नहीं है, तो भी रिटर्न को रिवाइज करके पेनाल्टी से बचा जा सकता है। अन्यथा असेसमेंट में एडिशन होने पर अतिरिक्त ब्याज और 300% तक पेनाल्टी लग सकती है।
किसी ने कैंसर तो किसी ने बताया किडनी का मरीज
दुर्ग स्थित आयकर भवन से मिली जनाकरी के अनुसार लोगों ने स्वयं को कैंसर का मरीज बताया है। किसी ने बताया है कि हार्ट अटैक आने और किडनी फेल होने से इलाज में काफी पैसा खर्च हो गया। अब विभाग ने ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर इलाज में हुए खर्च का ब्यौरा, बिल, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर्ची और दवाइयों के नाम आदि की जानकारी मांगी है। कई लोगों ने अपना ई-मेल आईडी और फोन नंबर तक गलत एंट्री किया है।
किरायेदार व मकान मालिक को नोटिस जारी
आयकर विभाग हाउस रेंट अलाउंस में भी टैक्स की छूट पाने लोगों ने इस नायाब तरीका अपनाया की आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, दरअसल HRA बचाने के लिए कई बीएसपी कर्मचारियों और टाउनशिप के लोगों ने स्वयं को पटरीपार किराये के मकान में निवास करने की जनाकारी दी है। इतना ही नहीं उन्होंने अपने पिता, पत्नी व भाई से रेंट एग्रीमेंट करके उन्हें किराया जमा करना दिखाया है। ऐसे में विभाग किरायेदार और मालिक दोनों को नोटिस जारी किया है। विभाग ऐसे वेतनभोगी और छोटे व्यापारियों को नोटिस भेज रहा है, जिन्होंने धारा 80 के अंतर्गत छूट ली है।












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