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Deoria News: पिता-पुत्र सहित पांच पर गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध,5 साल की हुई सजा

देवरिया की तरकुलवा पुलिस ने लेखपाल के खिलाफ धोखाधोड़ी व जालसाजी का केस दर्ज किया है।

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Deoria News: देवरिया कोतवाली के गंभीरपुर गांव में मई,2014 में हुई हत्या मामले में पिता-पुत्र सहित पांच पर गैर इरादतन हत्या का दोष सिद्ध हो गया। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने इन सभी को पांच साल जेल की सजा सुनाई है।इसके साथ ही छह हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।

अधिवक्ता मनीष सिंह ने बताया कि 29 मई की शाम पांच बजे जमीन के विवाद में कोतवाली थाना क्षेत्र के गंभीरपुर निवासी रामेश्वर तिवारी, रामप्रवेश तिवारी, विकास तिवारी, रवि शंकर तिवारी, अमित तिवारी एकराय होकर लाठी-डंडों से लैस हो अपने पट्टीदार ऋषिकेश तिवारी के बाबा राम सागर तिवारी व अयोध्या तिवारी पर हमला कर दिया था जिसमें राम सागर तिवारी की मौत हो गयी थी। इसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था।

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एक अन्य मामले में लेखपाल को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। तरकुलवा क्षेत्र के एक लेखपाल पर खतौनी में हेरफेर करके गांव की बंजर भूमि पर दूसरे के नाम दर्ज करा देने के आरोप है। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्रार,कानूनगो की तहरीर पर तरकुलवा थाने में कूटरचना व धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया गया है।

English summary
tarkulawa police filed a case aganist lekhpal in deoria
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