SC ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत, आतिशी ने फैसले पर जताई असहमति, जानिए क्या कहा?

Atishi Marlena: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी ने असहमति जताई है।

मंत्री आतिशी मार्लेना ने कहा कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के फैसला का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर आगले कानून कदम पर फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने सोमवार 30 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी के खिलाफ काफी तीखी टिप्पणियाँ की थीं।

Atishi Marlena

आतिशी ने कहा, उन्होंने (सुप्रीम कोर्ट) बार-बार ये पूछा कि मनीष सिसोदिया के पास पैसा किस तहर से आया?... ED उसका कोई भी सबूत नहीं रख पाई लेकिन इतनी तीखी टिप्पणी करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसके विपरीत आदेश दिया है। हम सम्मानपूर्वक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं हैं...।

इस दौरान आतिशी ने कहा कि हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेंगे। उसके आधार पर अगले कानूनी कदम पर फैसला लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर मनीष सिसोदिया के पास पैसा पहुंचता हुआ ED नहीं दिखा सकती, तो Money Laundering कहां से?

मंत्री आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुनवाई के दौरान SC की तरफ से ये भी कहा गया कि अप्रूवर जान बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। इसकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए? कोर्ट ने कहा कि जब तक पैसे का लेन देन नहीं सिद्ध करते, तब तक PMLA लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद SC ने विपरीत आदेश दिया है।

हम इस आदेश को अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर अगले कानूनी कदम पर फैसला लिया जाएगा। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि AAP एक ईमानदार पार्टी है। कोई नेता भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हुआ है। एक पैसे का भी सबूत सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना AAP ने कभी भ्रष्टाचार किया है, ना कभी करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले से असहमत हैं।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+