मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को जारी किया नोटिस
Manish Sisodia Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। अदालत उनकी पत्नी सीमा सिसौदिया के अस्पताल में भर्ती होने के कारण तत्काल जमानत के लिए अंतरिम प्रार्थना पर 28 जुलाई को विचार करने पर सहमत हुई है।
याचिका पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सुनवाई की। सोमवार को, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 जुलाई को सिसौदिया की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की।

सिसोदिया ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अपनी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।
हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी मामले में 3 जुलाई, 2023 को पारित अपने आदेश में, दिल्ली HC ने कहा कि इस अदालत का अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार था कि आरोपी के उच्च राजनीतिक पदों और दिल्ली में सत्ता में पार्टी में उसकी स्थिति को देखते हुए , गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।












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