दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू: क्या शनिवार-रविवार को मेट्रो और बसें चेलगी? जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

दिल्ली वीकेंड कर्फ्यू: क्या शनिवार-रविवार को मेट्रो और बसें चेलगी? जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

नई दिल्ली, 07 जनवरी: दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए हफ्ते के अंत में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। जो शुक्रवार रात 10 बजे से लागू होगा और सोमवार को सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शनिवार और रविवार को जब तक कोई आपात स्थिति न हो आप घर से बाहर न निकलें। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार (06 जनवरी) को एक प्रेस वार्ता में कहा, ''चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए हमने किसी और के सामने प्रतिबंध लगाए और दूसरों की तुलना में अधिक सख्ती बरती है, हालांकि हमें लगा कि फिलहाल अभी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है।'' तो आइए जानें वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

क्या दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दिन मेट्रो और बसें चेलगी?

क्या दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दिन मेट्रो और बसें चेलगी?

दिल्ली में सभी मेट्रो लाइन पर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी मेट्रो ट्रेनों का संचालन होगा। हालांकि इस दौरान ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी धीमी हो सकती है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने बुधवार को कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यलो लाइन और ब्लू लाइन पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी 15 मिनट होगी। वहीं डीटीसी बसें भी वीकेंड कर्फ्यू पर चेलगी।

जानें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट

जानें दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में किसे मिलेगी छूट

- आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों को नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान वैध पहचान पत्र (आईडी कार्ड) देने पर आने-जाने दिया जाएगा।

- विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों तक विवाह संबंधी-सभा के लिए व्यक्ति का आना-जाना हो सकता है।

- भारत सरकार, उसके स्वायत्त या अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी को आईडी कार्ड दिखाने पर जाने दिया जाएगा।

-एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और आईएसबीटी जाने या आने पर टिकट दिखाना होगा।

मेडिकल विभाग, कोर्ट से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगे

मेडिकल विभाग, कोर्ट से जुड़े लोग आईडी कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकेंगे

- दिल्ली की सभी अदालतों के स्टाफ, जज, न्यायिक अधिकारियों के साथ वकील वैध पहचान पत्र, सेवा आईडी कार्ड, फोटो प्रवेश पास और अदालत प्रशासन द्वारा जारी अनुमति पत्र दिखाकर दिल्ली में नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आ-जा सकते हैं।

-विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में अधिकारियों को भी नाइट और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगा।

- सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य अस्पताल सेवाएं जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, परीक्षण प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, फार्मेसियों, फार्मास्युटिकल कंपनियां, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता जैसे सभी लोग आईडी कार्ड दिखाकर दिल्ली में शनिवार-रविवार को कहीं भी आ-जा सकते हैं।

-परीक्षा में शामिल होने जा रहे छात्रों को एडमिट कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी।

कोरोना जांच और वैक्सीन के लिए छूट दी जाएगी

कोरोना जांच और वैक्सीन के लिए छूट दी जाएगी

-वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर COVID-19 परीक्षण या वैक्सीन के लिए लोगों को आने-जाने दिया जाएगा।

- वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को भी छूट दी जाएगी।

-दिल्ली में अभी दूसरे राज्यों में आने-जाने पर पाबंदी नहीं है। इंटरस्टेट और इंटरा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी नहीं है। इसके लिए अलग से ई-पास की जरूरत है।

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