संजय सिंह को मिली राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति, कोर्ट ने दिया निर्देश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में आरोपित आप नेता संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने जेल अधीक्षक को संजय सिंह को जेल से संसद ले जाते वक्त पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थिति अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली शराब नीति को लेकर संजय सिंह पर लगे आरोपों के मामले में सुनवाई कर रही है। अदालत ने संजय सिंह को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति देने के साथ जेल अधीक्षक को विशेष निर्देश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने जेल अधीक्षक से संजय सिंह को जेल से संसद ले जाते समय विशेष सुरक्षा देने को कहा है।

कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा, "संबंधित जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदस्य के रूप में शपथ लेने और सदस्यता लेने के उद्देश्य से आरोपी को 19 मार्च, 2024 को पर्याप्त सुरक्षा के साथ संसद में ले जाया जाए और शपथ के बाद उसे सुरक्षित रूप से जेल में वापस लाया जाए।"
संजय सिंह को संसद ले जाते वक्त कोर्ट लगाई ये पाबंदियां
- संसद में शपद के लिए जाते समय आप नेता संजय सिंह मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे।
- इस दौरान संजय सिंह किसी आरोपी, संदिग्ध या गवाह से बात करने की अनुमति नहीं होगी।
- वहीं संजय सिंह को इस दौरान प्रेस को संबोधित या कोई सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
दरअसल, पिछले साल यानी 4 अक्टूबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम आप नेता संजय सिंह के खिलाफ एक्शन लिया था। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से अब तक वे जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह पर आबकारी नीति के निर्माण और इसे लागू करने में अहम भूमिक निभाने का आरोप लगाया। बता दी दिल्ली की शराब नीति को लेकर संजय सिंह से पहले आप नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली शराब नीति मामले में जिन आप नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया उन पर शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लाभ पहुंचाने के लिए नीतियों में परिवर्तन करने का आरोप लगा है।












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