अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने फिर की शिकायत, लगाए क्या आरोप? कोर्ट ने दिया सीएम को पेश होने का आदेश
Delhi Court Asks Arvind Kejriwal To Appear Before It On March 16: दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल को एक नया समन जारी किया गया है। यह समन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कंप्लेन के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है।
ईडी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया गया है। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने शराब नीति मामले में एजेंसी द्वारा जारी समन को नजरअंदाज कर दिया था।

समन का जवाब ना देने पर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ की शिकायत
ईडी ने बुधवार को दूसरी बार दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और कथित तौर पर समन का पालन नहीं करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की। ईडी ने मामले में केजरीवाल के खिलाफ आठ समन जारी किए हैं।
केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता ने केजरीवाल को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। वकील ने यह भी कहा कि केजरीवाल सुनवाई की अगली तारीख, 16 मार्च को शारीरिक रूप से उपस्थित हो सकते हैं।
अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का दिया आदेश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी करते हुए उन्हें 16 मार्च को पेश होने का निर्देश दिया है।
केजरीवाल ने हाल ही में ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि वह केंद्रीय एजेंसी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। 12 मार्च के बाद की तारीख मांगते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवर्तन निदेशालय के सवालों का जवाब देंगे।
विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सका
इससे पहले, 3 फरवरी को, केजरीवाल द्वारा पांचवीं बार समन पर हाजिर नहीं होने के बाद, ईडी ने धन शोधन निवारण की धारा 50 के तहत जारी एजेंसी के समन का पालन नहीं करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 190 और 200 के तहत जांच में शामिल नहीं होने के लिए अदालत में शिकायत दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था।
17 फरवरी को केजरीवाल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि वह विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र के कारण शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके थे।
ईडी ने सीएम पर जांच में "असहयोग" करने का आरोप लगाया
इससे पहले, ईडी ने एक आवेदन में सीएम पर जांच में "असहयोग" करने का आरोप लगाया था। आरोप में ईडी ने कहा था, "चाहे वह एक सामान्य व्यक्ति हो या एक सीएम, हर किसी के पास हमेशा कोई न कोई काम होता है, लेकिन समन भेजे जाने पर ऐसा व्यक्ति कानूनी रूप से उपस्थित होने के लिए बाध्य होगा। केवल मुख्यमंत्री होने के कारण और किसी काम में व्यस्त होने के बहाने समन की अवज्ञा करने की कोई विशेष छूट नहीं है।"
एजेंसी ने यह भी कहा कि केजरीवाल को बयान दर्ज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बुलाया गया था। बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जांच के लिए सबूत देने के लिए बुलाया गया था।
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