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मुख्य सचिव की अर्जी पर हाईकोर्ट का एलजी और दिल्ली सरकार को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार, उपराज्यपाल और दिल्ली विधानसभा की दो कमेटियों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी। अंशु प्रकाश ने दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की बैठक में कथित रूप से भाग नहीं लेने के कारण जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरी शंकर की पीठ कर रही है।

Delhi High Court issues notice to LG Delhi gov on Chief Secretary Anshu Prakash plea

मुख्य सचिव की ओर से पेश हुए वकील विवेक चिब ने नोटिस रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि प्रकाश को जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने को कहा गया था, लेकिन उन्हें ना तो शिकायत की कॉपी दी गई और ना ही उस पर जवाब देने का मौका दिया गया। समिति की ओर से बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने के बाद समिति ने सदन की अवमानना के लिए मुख्य सचिव के खिलाफ 21 फरवरी को विशेषाधिकार हनन कार्यवाही की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि दो हफ्ते पहले आप विधायकों और अंशु प्रकाश के बीच कथित मारपीट के बाद दिल्ली सरकार और अफसर आमने-सामने हैं।

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