दिल्ली में वायु प्रदूषण से राहत, GRAP-IV प्रतिबंध हटाए, इन नियमों से राहत

Delhi Anti Pollution: दिल्ली में फैले वायु प्रदूषण को लेकर राहत भरी खबर है। एक तरफ जहां 20 नवंबर को स्कूलें फिर से शुरू हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के फेज-IV के तहत प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी में सुधरने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने शनिवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-IV) के चरण-IV के तहत प्रदूषण विरोधी प्रतिबंध हटा दिए।

Delhi Anti Pollution

GRAP-IV को रद्द करने वाले CAQM निर्देश के मुताबिक दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आदेश दिया है कि ट्रक यातायात और दिल्ली में पंजीकृत डीजल संचालित MGVS (मध्यम माल वाहन) और HGVS (भारी माल वाहन) के संचालन पर लगाए गए प्रतिबंध में ढील दी गई है।

हालांकि, GRAP के चरण I, II और III के तहत कार्रवाई लागू रहेगी और BSIII और इससे नीचे के पेट्रोल LMV और BSIV और इससे नीचे के डीजल LMV के संचालन पर प्रतिबंध लागू रहेगा। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वर्तमान वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है।

शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध सहित स्टेज-IV प्रतिबंध 5 नवंबर को लागू किए गए थे, जब AQI 'गंभीर+' श्रेणी (AQI >450) तक गिर गया था।

फिलहाल बाकी के प्रतिबंधों के लिए अधिकारियों ने कहा कि शहर में निगरानी एजेंसियां स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं और हवा की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लेंगी।

दिल्ली में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल

ग्रैप चार के नियम पांच नवंबर को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए लागू किया गया था। जिसे अब हटा लिया है। वहीं इसी के साथ ही दिल्ली के अंदर सभी स्कूलों को सोमवार से खोल दिया जाएगा।

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