Excise Policy Case: नहीं मिली राहत, केजरीवाल और के. कविता की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी
Delhi Excise Policy Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक्साइज पॉलिसी केस में राहत नहीं मिली है। शराब नीति मामले में दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है।
एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के कोर्ट ने न्यायित हिरासत बढ़ाकर 7 मई तक कर दी है। इसी के साथ बीआरएस नेता के. कविता और चनप्रीत सिंह की भी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है।

सभी लोगों को तिहाड़ से वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। तीनों की ये हिरासत आबकारी मामले से संबंधित ईडी केस में बढ़ाई गई है।
ED की न्यायिक हिरासत पर सुनवाई
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को घर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 1 अप्रैल से वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
के. कविता को भी राहत नहीं
इससे पहले एक्साइज पॉलिसी मामले में BRS नेता के. कविता को 15 अप्रैल को पेश किया गया था, जहां से उनको 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, वहां आज कोर्ट में पेशी के बाद इसे 7 मई तक कर दिया है।
मालूम हो कि ईडी ने 15 मार्च को के. कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। उन पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप है। के कविता को लेकर ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही है।
केजरीवाल को इंसुलिन देने पर आप की प्रतिक्रिया
AAP नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, "पिछले 23 दिन से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है, वे इंसुलिन की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही थी। अब उन्हें इंसुलिन दी गई है। भाजपा और केंद्र सरकार के अधीन जेल के अधिकारी बार-बार कह रहे हैं कि सब कैदी एक समान हैं। अगर सब कैदी एक समान हैं तो क्या हर कैदी को इंसुलिन के लिए कोर्ट जाना पड़ा?"












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