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दिल्ली दंगा: छह आरोपियों के खिलाफ चलाया जाएगा मुकदमा, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी मंजूरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के एक मामले में आरोपी छह लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें बंदूक की गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। जांच के दौरान यह सामने आया कि नागरिकता संशोधन विधेयक (CAA) का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने की आड़ में गहरी साजिश रची गई, जिसके कारण दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में दंगे हुए।

मुकदमा में इन 6 लोगों के नाम शामिल, कई धाराओं में मामला दर्ज
वर्तमान मामला 24 फरवरी, 2020 की है जब दंगे के दौरान गोली लगने से न्यू मुस्तफाबाद निवासी 25 वर्षीय शाहिद उर्फ ​​अल्लाह मेहर की मौत हो गई थी। उपराज्यपाल ने मामले की एफआईआर संख्या 84 में अभियोजन की मंजूरी दे दी। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और 505 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मोहम्मद फिरोज, चांद मोहम्मद, रईस खान, मोहम्मद जुनैद, इरशाद और अकील अहमद के खिलाफ पुलिस स्टेशन दयाल पुर, दिल्ली में 1 मार्च, 2020 को मामला दर्ज किया गया।

lg vk saxena delhi riots

धारा 153 A में तीन साल की सजा
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दंडित करती है। इसमें तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

धारा 505(1) में छह साल की सजा
धारा 505 (1) जिसके तहत अभियोजन की मंजूरी मांगी गई है, सार्वजनिक रूप से उकसाने वाले बयानों के मामलों से संबंधित है। इसमें जनता या जनता के किसी भी वर्ग में शांति भंग करना या डर पैदा करना भी करना शामिल है। इसमें 6 साल तक की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों साथ-साथ।

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