Delhi Premium Bus: 2030 तक सभी एग्रीगेटर्स के होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, सराकर ने तय की समय सीमा
दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 की अधिसूचना जारी कर दी है। बुधवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने मीडिया को इसकी जानकारी दी।
दिल्ली प्रीमियम बस स्कीम यानी दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 के तहत डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के लिए छह माह में दोपहिया और तिपहिया वाहनों के नए बेड़े में 10 प्रतिशत ईवी लक्ष्य, दो साल में 50 प्रतिशत और चार साल में 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। जबकि चार पहिया वाहन रखने वालों को छह महीने में नए बेड़े में 5 प्रतिशत, तीन साल में 50 प्रतिशत और पांच साल में 100 प्रतिशत ईवी का लक्ष्य हासिल करना होगा।

इस हफ्ते बुधवार को दिल्ली सरकार ने योजना के तहत अधिसूचना जारी कर दी। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री किशन गहलोत ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की योजना को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचित कर दिया गया है।
ई-वाहनों को मिलेगा बढ़ावा
दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना-2023 के तहत कई कड़े प्रावधान शामिल होंगे। योजना के तहत सभी एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्था अपने सभी वाहनों को 1 अप्रैल, 2030 तक ईवी में बदलना होगा। वाहनों के नए बेड़े में दोपहिया वाहनों के लिए ईवी को शामिल करने का लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। दिल्ली सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है। इसकी मदद से वायु प्रदूषण को कम करने और वाणिज्यिक वाहन बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ाने के दिशा में भी बढ़ावा मिलेगा।












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