Delhi AQI Today: क्रिसमस के दिन हवा में घुला है किस स्तर का जहर? GRAP-IV हटाने के बाद आए कौन से बदलाव?
Delhi AQI Today: साल 2025 बस खत्म होने वाला है। दिल्ली एक बार फिर उसी पुरानी चुनौती से जूझ रही है, सांसों के संकट से। 25 दिसंबर की सुबह दिल्ली वाले क्रिसमस की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहे हैं और आसमान में छाई धुंध छाई हुई है। 'बहुत खराब' श्रेणी की हवा ने उनके उत्साह पर पानी फेर दिया। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) थोड़े सुधार के बाद भी खराब स्तर पर है।
कड़ाके की ठंड, आसमान में छाए बादल और हवा की धीमी रफ्तार ने प्रदूषित कणों को जमीन के इतने करीब ला दिया है कि खुली हवा में सांस लेना किसी जोखिम से कम नहीं लग रहा। एक दिन पहले ही प्रशासन ने राहत देते हुए GRAP-4 की सख्त पाबंदियां हटा ली थीं। प्रदूषण के आंकड़ों में आए उतार-चढ़ाव ने विशेषज्ञों और आम जनता दोनों को उलझन में डाल दिया है। क्या पाबंदियों में ढील देना जल्दबाजी थी? या फिर दिल्ली का मौसम प्रदूषण को विदा होने का मौका ही नहीं दे रहा?

AQI मीटर: क्या कहते हैं आंकड़े?
राजधानी की हवा अभी भी 'रेड जोन' में बनी हुई है। CPCB के ताजा आंकड़ों के अनुसार:
- औसत AQI: 365 (बहुत नुकसानदेह श्रेणी)
- PM 2.5 का स्तर: 204 (फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक)
- PM 10 का स्तर: 253
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विशेषज्ञों की चेतावनी: 300 से ऊपर का AQI स्वस्थ लोगों को भी बीमार कर सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को सलाह दी गई है कि वे सुबह और शाम के समय बाहर जाने से बचें। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
आसमान में बादलों के डेरे और कमजोर हवाओं के कारण प्रदूषित कण (Pollutants) जमीन के करीब ही फंस गए हैं। यही वजह है कि सुबह की सैर पर निकले लोगों को आंखों में जलन और भारीपन महसूस हुआ।
राहत या आफत? GRAP-4 की पाबंदियां खत्म
दिल्ली-NCR की हवा पर नजर रखने वाली केंद्रीय समिति ने एक बड़ा फैसला लेते हुए GRAP स्टेज 4 की पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। यह फैसला 24 दिसंबर को AQI में मामूली सुधार (415 से घटकर 336) को देखते हुए लिया गया।
अब क्या बदलेगा?
- निर्माण कार्यों (Construction) पर लगी पूरी तरह रोक अब हट गई है।
- जरूरी सामान के अलावा अन्य ट्रकों की दिल्ली में एंट्री को अनुमति मिल गई है।
- स्कूलों में हाइब्रिड मोड की अनिवार्यता पर ढील मिल सकती है।
नियम अब भी रहेंगे सख्त
भले ही स्टेज 4 हट गया हो, लेकिन खतरा टला नहीं है। प्रशासन ने साफ किया है कि GRAP 1, 2 और 3 के नियम सख्ती से लागू रहेंगे:
- कचरा जलाने पर रोक: खुले में कूड़ा जलाने पर भारी जुर्माना लगेगा।
- धूल नियंत्रण: कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल उड़ने से रोकने के उपाय अनिवार्य हैं।
- No PUC, No Fuel: पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) के ईंधन नहीं मिलेगा।
क्या आपको मास्क पहनना चाहिए?
जी हां, विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक AQI 200 के नीचे नहीं आता, तब तक N-95 मास्क पहनना एक सुरक्षित विकल्प है। खासकर उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक परिवहन या दोपहिया वाहनों का उपयोग करते हैं।
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