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Delhi News: वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर सियासी घमासान जारी, BJP ने कहा लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है

Delhi News: दिल्ली में वक्फ बिल के खिलाफ जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन जारी है। बिल के खिलाफ AIMPLB ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। इसमे विभिन्न मुस्मिल संगठनों के साथ हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी आमंत्रित किया गया है।

इस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर मुस्लिम समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है। लाउडस्पीकर से गली-गली गलत संदेश दिया जा रहा है कि सरकार वक्फ की जमीनें छीन लेगी, कब्रगाहों पर कब्जा कर लेगी। यह सारी गलत बातें हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

AIMPLB

भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कहा कि एक इनके साहिबजादे खड़े हो जाए और कहे कि बीस पीढ़ियों से मेरे यहां ये चला आ रहा है कि सम्राट अकबर ने अपने सातवीं बेगम से कहा था कि मैं हुकूमते हिन्दुस्तान वक्फ कर रहा हूं। तो मैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सारे सदस्य यहां रहे कि बंगाल की खाड़ी में चले जाए। यह देश कानून से चलता है। जिसकी संपत्ति है उसकी संपत्ति का मालीकाना हक उसका है।

आगे उन्होंने कहा कि आप खुद बताए एक तरफ तो आप वक्फ बोर्ड की मीटिंग में आकर कहते हैं कि यह अल्लाह को दी गई बहुत बड़ी इबादत है तो क्या गैर-कानूनी इबादत अल्लाह स्वीकर करते हैं कि नहीं। इसपर भी मुस्लीम लीग को बताना चाहिए।

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 क्या है?

8 अगस्त, 2024 को दो विधेयक, वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 , लोकसभा में पेश किए गए, जिनका उद्देश्य वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है, ताकि वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

'वक्फ' क्या है?

वक्फ इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों को संदर्भित करता है, और संपत्ति का कोई अन्य उपयोग या बिक्री निषिद्ध है। वक्फ का मतलब है कि संपत्ति का स्वामित्व अब वक्फ करने वाले व्यक्ति से छीन लिया गया है और अल्लाह द्वारा हस्तांतरित और हिरासत में लिया गया है। एक बार वक्फ के रूप में नामित होने के बाद, स्वामित्व वक्फ (वाकिफ) करने वाले व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। 'वाकिफ' वह व्यक्ति होता है जो लाभार्थी के लिए वक्फ बनाता है।

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