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Delhi New EV Policy: दिल्ली में अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा परिचालन! जानिए कब से लागू होंगे नियम

Delhi New EV Policy: दिल्ली में नई ईवी नीति लागू करने की तैयारी जारी है। पुरानी ईवी पॉलिसी 31 मार्च तक ही वैध है। इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि 1 अप्रैल से नई EV पॉलिसी लागू हो जाएगी। नई ईवी नीति में कई ऐसे कानून की बात कही गई है जिसका सीधा असर आम लोगों पर होगा।

वहीं इस पॉलिसी के तहत साल 2027 तक 95% EVs गाड़ियों का लक्ष्य रखा गया है साथ ही दिल्ली के हर घर में खरीदी जाने वाली तीसरी निजी कार इलेक्ट्रिक वाहन होनी चाहिए।

Delhi New EV Policy

सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा पंजीकरण

वहीं सूत्रों के मुताबिक, इस साल 2025 के अगस्त से सिर्फ ईवी वाले तीन पहिया वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। वहीं पेट्रोल और डीजल वाले गाड़ियों का पंजीकरण नहीं होगा। वहीं अगस्त 2026 से दो पहिया वाहनों पर भी यही नियम लागू होगा। इसका मतलब है कि, अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण होगा।

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नई ईवी नीति को मंत्री दे चुके हैं मंजूरी

इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाना है। जिससे दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को दूर करना है।एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने नीति को सिद्धांत रूप में मंजूरी दे दी है और अब इसे कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना होगा

तीन पहिया वाहनों के लिए, नीति अवधि के दौरान 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी सीएनजी ऑटो रिक्शा को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से बदलना या रेट्रोफिट करना होगा। विशेषज्ञों ने इस कदम को "प्रगतिशील" बताया और कहा कि यह कदम दिल्ली जैसे शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में संक्रमण को बढ़ावा दे सकता है, जहां आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन प्रदूषण के सबसे बड़े घरेलू स्रोतों में से एक हैं।

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अगस्त 2025 से सीएनजी गाड़ियों का भी नहीं होगा पंजीकरण

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि, 'प्रस्तावित नीति के अनुसार अगस्त 2025 से कोई भी सीएनजी ऑटो रिक्शा या तीन पहिया मालवाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और अगस्त 2025 से कोई भी सीएनजी ऑटो परमिट को रिन्यूअल नहीं किया जाएगा।

ऐसे सभी परमिटों को केवल ई-ऑटो परमिट के रूप में प्रतिस्थापित या पुनः जारी किया जाएगा।'

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