सौम्या विश्वनाथन के हत्यारों को दिल्ली कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Delhi High Court News: दिल्ली के साकेत कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में 4 दोषियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जबकि पांचवें दोषी अजय सेठी को लूट का सामान छुपाने का आरोपी मानते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही मकोका के तहत चारों आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलबीर मलिक और अजय कुमार पर 25-25 हजार और एक-एक लाख का अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, अजय सेठी पर 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने चारों आरोपियों से वसूली गई 1.2 लाख रुपए और पांचवे आरोपी से वसूली गई 7.2 लाख रुपए की सभी राशि सौम्या के परिजनों को सौंपने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि, "सौम्या, जैसी युवा, होनहार और मेहनती पत्रकार का जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत जैसे देश में जहां महिला कार्य भागीदारी दर में लगतारा गिरावट आ रही है, उसका एक बड़ा कारण है असुरक्षा। यहां महिलाओं को काम पर आते-जाते हर वक्त जोखिम उठाना पड़ता है।"
15 साल पहले 30 सितंबर 2008 को राजधानी दिल्ली में काम से लौटने के दौरन पत्रकार सौम्या विश्वानाथन का मर्डर कर दिया गया था। तब सौम्या इंडिया टूडे ग्रुप में कार्यरत थी और दफ्तर से अपने घर लौट रही थी। तभी नेल्सन मंडेला मार्ग पर आरोपियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी।पुलिस ने इसे लूट का मामला बताया था।
प्रोसीक्यूशन के अनुसार, रवि कपूर ने पत्रकार की कार को लूटने के लिए उसका पीछा करते समय नेल्सन मंडेला मार्ग पर उन्हें देशी पिस्तौल से गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे. शुरू में माना गया कि यह एक कार दुर्घटना थी, फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला कि सौम्या की मौत सिर में गोली लगने से हुई थी।












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