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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना

By Rahul Sankrityayan
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Arun Jaitely defamation case: High Court levies 5 thousand rupees fine on Kejriwal । वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने केजरीवाल पर यह जुर्माना इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अरु जेटली की ओर से दायर किए गए मानहानि के मामले में जवाब दाखिल करने में देर लगाई। इससे पहले 29 अगस्त को सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अरुण जेटली ने राजनीतिक द्वेष के चलते मानहानि केस दायर किया है। अरुण जेटली की ओर से सीएम अरविंद केजरीवाल अन्य पांच आप नेताओं पर दायर 10 करोड़ के मानहानि मामले में 28 अगस्त को सीएम के वकील ने जेटली से क्रास एग्जामिनेशन किया था।

arvind kejriwal

इस दौरान जेटली ने सभी सवालों का बड़ी शांति गंभीरता से जवाब दिया था। इतना ही कई ऐसे मौके आए जब जेटली ने केजरीवाल के वकील को कहा कि वो सीधा सवाल पूछे, ना कि घुमा फिरा कर। बता दें कि 29 अगस्त को ही अदालत ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी।

केजरीवाल ने कहा था कि इस मामले की तेजी से सुनवाई हो। जेटली का आरोप है कि केजरीवाल ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) में अनिमियतिताओं का झूठा आरोप लगाया और मीडिया के जरिए झूठा विवाद खड़ा किया। जेटली साल 1999 से साल 2013 तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे। जेटली अदालत में कह चुके हैं कि संसद में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने यह मामला उठाया था जिसका उन्होंने तुरंत खंडन किया था।

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English summary
Delhi HC levies fine of Rs. 5000 on CM Arvind Kejriwal for delay in filing the reply in the civil defamation case filed by Arun Jaitley.
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