कंझावला कांड: दिल्ली की अदालत ने आरोपी आशुतोष को 50 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने सुल्तानपुरी हिट एंड ड्रैग मामले के एक आरोपी आशुतोष को मंगलवार को जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उसकी भूमिका अपराध होने के बाद ही शुरू हुई। कोर्ट ने उसे 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है।

कंझावला कांड, फाइल फोटो

दिल्ली की एक अदालत ने सुल्तानपुरी हिट एंड ड्रैग मामले के एक आरोपी आशुतोष को मंगलवार को जमानत दे दी। कोर्ट ने उसे 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने कहा कि उसकी भूमिका अपराध होने के बाद ही शुरू हुई। वहीं, इससे पहले अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था। कहा था कि जांच शुरुआती चरण में है,इसलिए अभी जमानत नहीं मिल सकती। इसके बाद अदालत ने आज आरोपी आशुतोष को जमानत दे दी। उन्होंने पाया कि उसकी भूमिका अपराध होने के बाद शुरू हुई।

'घटना के समय आशुतोष कार में मौजूद नहीं'

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उसे पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था और उस पर आरोपी को शरण देने और जांच को गुमराह करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने आरोपी आशुतोष द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आशुतोष की ओर से पेश अधिवक्ता शिल्पेश चौधरी ने सोमवार को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि ऐसे वीडियो, सीडीआर और गूगल लोकेशन हैं जो दिखाते हैं कि घटना के समय आशुतोष कार में मौजूद नहीं थे, बल्कि वह अपने घर पर थे।

'पुलिस मामले में धारा 302 लागू करने की प्रक्रिया में'

उन्होंने यह भी कहा था कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में आशुतोष के खिलाफ किए गए अपराध प्रकृति में जमानती हैं। उन्होंने अदालत के सामने यह भी कहा कि आरोपी आशुतोष जांच प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है। विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने आशुतोष द्वारा दायर जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है और पुलिस मामले में धारा 302 लागू करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने सोमवार को अदालत को आगे बताया था कि कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए जाने बाकी हैं और उन्हें जमानत देने से चल रही जांच में बाधा आ सकती है।

आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था

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    अदालत ने 12 जनवरी को यह कहते हुए आशुतोष को जमानत देने से इनकार कर दिया था कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। अदालत ने नौ जनवरी को मामले के सभी छह आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 20 वर्षीय अंजलि कुमारी को 1 जनवरी को एक मारुति बलेनो ने टक्कर मार दी थी, जब वह अपने स्कूटर पर घर लौट रही थी। कार की चपेट में आने के बाद महिला का पैर कार के नीचे फंस गया और उसे करीब दो घंटे तक 13 किलोमीटर तक घसीटा गया।

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