सीएम केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं, 2 दिन और रहेंगे जेल में, अगली सुनवाई 26 को, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को तत्काल पलटने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो दखल देना उचित नहीं है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा पिछले हफ्ते जारी जमानत आदेश पर हाई कोर्ट की अंतरिम रोक लगा दी थी। इस आदेश को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती है। दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश की तत्काल पलटने की मांग से इनकार कर दिया।

Supreme Court

हालांकि कोर्ट ने जमानत याचिका रोक एक के आदेश जल्दबाजी बताया और कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश और तर्क को पूरी तरह से पढ़े बिना जमानत पर रोक लगाने में गलती की।

अदालत ने दिल्ली के सीएम की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश और तर्क को पूरी तरह से पढ़े बिना जमानत पर रोक लगाने में गलती की। यह कहकर कि वह उक्त आदेश के रिकॉर्ड पर आने तक इंतजार करेगा, और उच्च न्यायालय के पास एक मौका था उसकी याचिका पर फैसला सुनाने से पहले - स्टे की दोबारा जांच करने के लिए।

वहीं अदालत में सीएम केजरीवाल के वकील ने इस बात जोर देकर तर्क दिया कि स्थगन आदेश को बरकरार रखना उचित नहीं है, क्योंकि जब उच्च न्यायालय ने ईडी की चुनौती को सूचीबद्ध किया था तब निचली अदालत का आदेश जारी नहीं हुआ था।

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