सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सीएम केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया गया था।

बता दें शनिवार को आम आदमी पार्ट के मुखिया और दिल्ली के सीएम की तीन दिन की सीबीआई हिरासत खत्म होने पर दिल्ली की अदालत ने उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
अदालत ने सीएम केजरीवाल की पांच दिन की हिरासत ये कहते हुए बढ़ाई थी कि अरविंद केजरीवाल का नाम उत्पाद शुल्क नीति मामले में "मुख्य साजिशकर्ताओं" में से एक के रूप में सामने आया था।
बता दे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। सीबीआई ने ये अपील की थी कि चूंकि केजरीवाल ने सीबीआई की जांच में सहयोग नहीं किया और पूछताछ के दौरान गोल-मोल जवाब देते रहे। इसके साथ ही सीबीआई ने कोर्ट में ये भी कहा कि अगर केजरीवाल को छोड़ा जाता है तो वो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं।
बता दें दिल्ली की खत्म हो चुकी आबकार नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्री केस में प्रवर्तन निदेशालय में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री आवास से 21 मार्च को अरेस्ट किया था और उसके बाद तिहाड़ जेल में थे वहीं 26 जून को कोर्ट के आदेश पर उन्हें सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले लिया गया था।












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