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चार धाम की यात्रा पर हाई कोर्ट फैसले को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

चार धाम की यात्रा पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

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देहरादून, 30 जून। चार धाम की यात्रा पर हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदी के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दावा किया है कि यात्रा के लिए सभी जरूरी इंतजाम किये गए है और उत्तराखंड राज्य के लिहाज से यह यात्रा जरूरी है।

Char Dham Yatra

बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को चार धाम की यात्रा को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे और कहा था कि चार धाम की यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन हाई कोर्ट ने चार धाम की यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को अग्रिम आदेश तक इस यात्रा को स्थगित कर दिया था। हाई कोर्ट में इस मामले पर 7 जुलाई को दोबारा सुनवाई होनी है।

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बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर कहा था कि 1 जुलाई से चार धाम की यात्रा का पहला चरण शुरू होगा जबकि यात्रा का दूसरा चरण 11 जुलाई से शुरू होगा। वहीं उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य कैबिनेट के इस निर्णय पर 11 जुलाई तक रोक लगाते हुए चार धाम मंदिरों की लाइव स्ट्रीमिंग का भी आदेश दिया था। इससे पहले 25 जून को, राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई से सीमित संख्या में स्थानीय लोगों के लिए चार धाम यात्रा को आंशिक रूप से खोलने का निर्णय लिया था।

प्रारंभ में, यह निर्णय लिया गया था कि यात्रा चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों के निवासियों के लिए खोली जाएगी, जिसमें प्रतिदिन मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या तय की जाएगी। बता दें कि चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को कहा जाता है।

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English summary
Uttarakhand government challenged the High Court decision on Char Dham Yatra in the Supreme Court
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