महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अहम फैसला लिया है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है।

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अहम फैसला लिया है। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में स्वामित्व का अधिकार देने के लिए सरकार अध्यादेश लेकर आई है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। खबर के मुताबिक, ये अध्यादेश आजीविका की तलाश में राज्य के पर्वतीय इलाकों में बड़ी संख्या में पुरुषों के दूसरी जगह जाने के मद्देनजर लिया गया है।

Trivendra Singh Rawat

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    ये अध्यादेश उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा जिन्हें अपने गुजारे के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं, इस अध्यादेश को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार का सबसे बड़ा सुधार बताया और कहा कि यह अध्यादेश अन्य राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा। राज्य से कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने इस अध्यादेश को लेकर कहा कि महिलाओं को उनके पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। वहीं, प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो महिलाओं को सशक्त करेगा।

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    भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को सुरक्षा कवच मिलेगा। इस अध्यादेश में परित्यक्त और संतानहीन महिलाओं को भी पति की संपति में अधिकार दिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में प्रत्येक परिवार के लिए अटल आयुष्मान योजना को भी लागू करवाया गया है।

    सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से कहा कि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजितक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम सरकार कर रही है, इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में 100 रुपए में पानी का कनेक्शन देने की योजना है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को कई योजनाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज ब्याजमुक्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामों से खुश है।

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