छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति का पहला ड्राफ्ट 31 जुलाई तक होगा तैयार

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है। अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा राहत के तहत छः मृतकों के वारिसों को कुल 24 लाख रूपये राशि स्वीकृत की है।

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इसी कड़ी में मिली जानकारी अनुसार पटना तहसील के ग्राम मुरमा की कुन्ती बाई की नाला में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश चिन्तावन, तहसील पोड़ी (बचरा) के ग्राम पोड़ी निवासी विजय कुमार नदी में डुबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश ललिता तथा ग्राम तोलगा के सत्यम साहू तालाब में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिस रामलल्लू एवं सोनहत तहसील के ग्राम मधौरा की गौरी को सर्प के काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश मीना यादव, ग्राम आनंदपुर के रामशरण सिंह की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिस फूलकुंवर तथा ग्राम आनंदपुर के कैलाश सिंह की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिश फूलकुंवर को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।

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