सारंगढ़ बिलाईगढ़: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू, 27 जून को होगा मतदान
Sarangarh: सारंगढ़ के क्षेत्रों में 30 मई 2023 से आगामी निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।

Chhattisgarh Election: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत आम और उप निर्वाचन 2023 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने ऐसे क्षेत्र जहां निर्वाचन कार्य संपन्न कराया जाना है, उन क्षेत्रों में 30 मई 2023 से आगामी निर्वाचन कार्यवाही संपन्न होने तक आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। कलेक्टर ने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं। मतदान 27 जून 2023 को किया जाएगा।
त्रिस्तरीय आम-उप निर्वाचन के क्षेत्र एवं पद
जिले के सारंगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गापाली, बरभांठा (अ) और टिमरलगा में सरपंच, खुडुभांठा के वार्ड 2 और मुड़वाभांठा के वार्ड 15 में पंच, बरमकेला जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बारादावन में सरपंच और कोकबहाल के वार्ड 14 में पंच पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। इसी प्रकार बिलाईगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपुर और अमलडीहा में सरपंच और देवसागर के वार्ड-4 में पंच के लिए निर्वाचन होगा। ग्राम पंचायत टेढ़ीभदरा में आम निर्वाचन अंतर्गत सरपंच और वार्ड-1 से 10 तक में पंच पद के लिए निर्वाचन होगा।
आदेश में उल्लेख है कि जिले के सभी जनपद पंचायत क्षेत्र में शासकीय, स्थानीय, सहकारी संस्थाओं आदि के वाहनों का उपयोग आदर्श आचरण संहिता प्रावधानों के अनुरूप किया जाए। जिले के संबंधित निर्वाचन से जुड़े ग्राम क्षेत्रों में एसडीएम या तहसीलदार से रैली जुलूस सभा के लिए 48 घंटे पूर्व लिखित आवेदन देकर अनुमति प्राप्त की जा सकेगी, बिना अनुमति यह प्रतिबंधित है। साथ ही साथ आमसभा, रैली, जुलूस में किसी भी प्रकार का शस्त्र, हथियार, लाठी लेकर चलना या उनका प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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