फरार कालीचरण महाराज की तलाश में जुटी पुलिस टीम, गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज
रायपुर, 29 दिसंबर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 26 दिसंबर को आयोजित 'धर्म संसद' में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में संत कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कालीचरण महाराज के धार्मिक सत्र के बाद टिकरापाड़ा थाने में धारा 294 और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। रायपुर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि कालीचरण महाराज का एक टीम पता लगा रही है। मामले की जांच जारी।
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महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद से ही कालीचरण महाराज का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मामले को बढ़ता देख संत कालीचरण फरार हो गए हैं। इससे पहले हाल ही में कालीचरण महाराज ने अपना एक वीडियो जारी करते हुए फिर बापू के लिए अपशब्द बोले। वीडियो में कालीचरण महाराज ने कहा कि महात्मा गांधी को अपशब्द कहने के लिए मुझ पर FIR हुई है, मुझे उनका कोई अफसोस नहीं है। मैं गांधी से नफरत करता हूं। मेरे ह्रदय में गांधी के प्रति तिरस्कार है।
वहीं महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों के इस्तेमाल करने के मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा था कि जितने कड़े कदम उठाए जा सकते हैं, वो उठाए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने बयान की घोर निंदा करते हुए कहा कि यहां उत्तेजक और हिंसात्मक बातें बर्दाश्त से परे है। राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार की बातें बोलना निश्चित रूप से बताता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। जितने भी कड़े कदम उठाए जा सकते हैं वह उठाए जाएंगे।
महाराष्ट्र में भी केस दर्ज
इधर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कालीचरण महाराज के खिलाफ महाराष्ट्र में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता प्रशांत गावंडे की शिकायत पर अकोला के कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई है।












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