Chhattisgarh News: कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में पूर्व सांसद विजय दर्डा और बेटे को 4 साल की सजा
छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले में कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा और उनके बेटे को 4 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं, अन्य को तीन साल की सजा दी गई है।
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटन से जुड़े मामले कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य विजय दर्डा को दिल्ली की विशेष अदालत ने बुधवार को 4 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं, विजय दर्डा के बेटे देवेंदर दर्डा, मेसर्स जेएलडी यवतमाल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनोज कुमार जयसवाल को भी कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितता से संबंधित मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने इसी मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, दो वरिष्ठ लोक सेवकों केएस क्रोफा और केसी सामरिया को भी तीन साल की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि इन सभी को 13 जुलाई को सुनाई के दौरान कोर्ट ने आइपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया था।

कोर्ट ने लगाया जुर्माना, CBI ने खोले राज
कोर्ट ने दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मेसर्स जेएलडी यवतमाल पर 50 लाख का जुर्माना लगा है। इस महीने की शुरुआत में, विशेष न्यायाधीश संजय बंसल ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि कोयला आवंटन घोटाले में 13वीं सजा सुनिश्चित की गई है, जिसने 2012 में तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार को हिलाकर रख दिया था।












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