छत्तीसगढ़ सरकार ने तय की शराब रखने की सीमा, पांच लीटर से ज्यादा नहीं रख सकेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने शराब रखने के नियमों को बदल दिया है। आबकारी विभाग के नए निर्देशों जिसके मुताबिक, प्रदेश में कोई भी व्यक्ति पांचलीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख पाएगा। इससे ज्यादा शराब मिलने पर उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू हो जाएगा।

 chhattisgarh bhupesh baghel govt fix 5 litre limit of maximum liquor

आबकारी विभाग की ओर से बताया गया है कि बहुत ज्यादा बदलाव नियमों में नहीं हुआ है क्योंकि प्रदेश में एक व्यक्ति पहले भी पांच लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकता था। इसमें देशी शराब की अधिकतम सीमा 4 बोतल, वाइन के लिए 6 बोतल, बीयर के लिए 6 बोतल की सीमा निर्धारित थी। अब सभी तरह के शराब को मिलाकर अधिकतम सीमा पांच बल्क लीटर तय कर दी गई है।

आबकारी अधिकारियों का कहना है कि वाइन, बीयर, देशी के लिए अलहग नियम होने की वजह से पहले अगर किसी के पास देशी-अंग्रेजी और बीयर की मात्रा पांच लीटर से अधिक होती थी तो कोर्ट में उसके खिलाफ मामला साबित करने में दिक्कत आती थी। आरोपी अलग-अलग किस्म की अधिकतम सीमा के आधार पर खुद को पांच लीटर की अधिकतम सीमा वाले नियम से बचा लेता था। ऐसे में अब इसमें बदलावकर दिया गया है।

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