Punjab News: पतंगबाजी के धागे को लेकर सख्त हुई पंजाब सरकार, बेगुनाहों को खतरे में डाला तो होगी यह कार्रवाई
Punjab News: पंजाब में मान सरकार द्वारा चाइना डोर से पतंग उड़ाने, डोर बेचने और खरीदने वालों के पकड़े जाने पर 5 वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। सरकार ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लोहड़ी, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के त्यौहारों के दस्तक देते ही एक बार फिर से पतंगबाजी के शौकीनों द्वारा घातक चाइना डोर के इस्तेमाल के कारण बेगुनाह इंसानी जिंदगियों और बेजुबान पशु, पक्षियों के सिर पर मौत का खतरा मंडराने की आशंकाएं जोर पकड़ने लगी हैं।
डीसी सुरभि मालिक द्वारा सख्त लफ्जों में चेतावनी दी गई है कि जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में विभागीय कर्मचारियों की विभिन्न टीमें गठित कर बड़ा ऑप्रेशन चलाया जाएगा। जिसमें कर्मचारियों द्वारा चाइना डोर की बिक्री करने वाले संदिग्ध दुकानदारों की दुकानों, गोदामों और जरूरत पड़ने पर घरों में भी चैकिंग की जाएगी। अगर कर्मचारियों को मौके पर चाइना डोर बरामद होती है तो दुकानदार के खिलाफ मौके पर ही मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने बताया कि पतंग बाजी के सीजन में कर्मचारियों की टीमें गश्त कर चाइना डोर खरीदने, बेचने और पतंग उड़ाने वाले लोगों पर नजर रखेगी। चाइनीज डोर का इस्तेमाल करने वाला चाहे कोई नाबालिग हो या फिर वयस्क, किसी का लिहाज नहीं किया जाएगा। डीसी ने शहर वासियों से अपील की कि अपने बच्चों को चाइना डोर से नुकसान के बारे में जागरूक करें और डोर का इस्तेमाल न करने दें।

जानकारी के अनुसार पतंगबाजी के सीजन में तेजधार चाइना डोर की चपेट में आने से हर साल कई बेगुनाह लोग और बेजुबान पशु, पक्षियों को जान से हाथ धोना पड़ता है। पक्षी प्रेमी विपिन भाटिया ने बताया कि हर वर्ष सैंकड़ों बेजुबान परिंदे चाइना डोर से अपनी उड़ान हमेशा के लिए खो देते हैं और जमीन पर रेंग-रेंग कर दम तोड़ देते हैं।
इस मामले में गुरदासपुर के डीसी और पुलिस प्रमुख के निर्देश पर सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर कपिल कुमार की वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें वह चाइना डोर का इस्तेमाल करने वालों को खुले लफ्जों में चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अलर्ट किया है कि अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में सर्च अभियान चलाएं। ताकि चाइना डोर बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने वालों को पकड़ा जा सके। गुरदासपुर जिला व पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को 5 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना करने का एलान किया है।












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