कार की टक्कर से जान गंवाने वाले ढाबा मालिक के परिजनों को 22 लाख मुआवजा, अदालत का आदेश
चंडीगढ़। सड़क पर कार की टक्कर से एक ढाबा मालिक की जान चली गई थी। उसके परिजनों ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला अदालत में चला। अब अदालत ने फैसला सुनाया है कि, हादसे में जान गंवाने वाले ढाबा मालिक के परिवार को 22 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। बता दें कि, यह हादसा हरियाणा के पंचकूला जिले में हुआ था।
सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ढाबा मालिक का नाम इंद्रजीत था। वह 57 साल का था। वह सूरजपुर में ढाबा चलाता था। 4 साल पहले पंचकूला में हुए सड़क हादसे में इंद्रजीत की मौत हो गई थी। उसके परिवार ने चंडीगढ़ जिला अदालत में आरोपी कार चालक और इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जहां उनके वकील एडवोकेट ठाकुर करतार सिंह और विशाल ठाकुर ने कहा कि, इंद्रजीत पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी महीने की इनकम करीब 25 हजार थी। आरोपी गुरिंदर सिंह की लापरवाही के कारण उसे जान गंवानी पड़ी।
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, इंद्रजीत 29 जुलाई 2018 को कार से सेक्टर-12 पंचकूला की तरफ जा रहा था। उसके साथ ऋषि गुप्ता भी था। जब वे अमरटैक्स रोड के पास पहुंचे तो कार ने टक्कर मार दी। जिससे उसकी जान चली गई। परिवार ने कोर्ट में केस लड़ा। जिस पर अब मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इंद्रजीत के परिवार को 22 लाख मुआवजा दिए जाने का फैसला सुनाया है।