New GST Rules: लगेगा जोर का झटका, कपड़े से ऑटो रिक्शा तक, 1 जनवरी से जेब पर पड़ेगा बोझ
New GST Rules: नए साल में लगेगा जोर का झटका, कपड़े खरीदने से ऑटो रिक्शा तक, 1 जनवरी से जेब पर पड़ेगा बोझ
नई दिल्ली, 27 दिसंबर। साल 2022 की शुरुआत होने में चंद दिन बचे हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही आपको महंगाई का जोर का झटका लगने वाला है। आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। नए साल के शुरुआत के साथ ही कपड़े खरीदने से लेकर ऑटो रिक्शा बुकिंग तक, फुटवेयर से लेकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर तक सब महंगा होने जा रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) सिस्टम में 1 जनवरी, 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

1 जनवरी से बढ़ेगी महंगाई
1 जनवरी से जीएसटी में बदलाव होने जा रहा है। नए साल 2022 के शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्स पर ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट क्षेत्र में दी जाने वाली सर्विसेज पर टैक्स की देनदारी बढ़ेगी। फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर पर जीएसटी बढ़कर 12% हो जाएगा। वहीं ऑनलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा बुकिंग पर 5 फीसदी GST लगेगा। हालांकि ऑफलाइन तरीके से ऑटो रिक्शा के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। उसे टैक्स से बाहर रखा गया है। यानी ओला, उबर जैसे ऐप बेस्ड कैब सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म से ऑटो रिक्शा बुक करना अब महंगा हो जाएगा।

ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना होगा महंगा
1 जनवरी से GST नियम में बदलाव होने जा रहा है। नए बदलाव के बाद फूड डिलीवरी प्लेटफार्म चाहे वो स्विगी हो या जोमैटो या कोई भी ऑनलाइऩ फूड सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सेवाओं पर 5 फीसदी जीएसटी वसूलेगी। हालांकि इसका सीधा बोझ ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट पहले से ही जीएसटी वसूलते हैं। अब इन सर्विस प्रोवाइडर्स कंपनियों को इन सेवाओं के बदले जीएसटी वसूलकर सरकार के पास जमा कराना होगा। कंपनियों को इसके लिए उन्हें सेवाओं का बिल जारी करना होगा।

कपड़े-जूते खरीदना होगा महंगा
1 जनवरी से आपके लिए कपड़े और जूते खरीदना महंगा होगा। सभी प्रकार के फुटवियर पर नए साल से 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा। फुटवियर और टेक्सटाइल सेक्टर में 1 जनवरी से इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जीएसटी करेक्शन लागू हो जाएगा, जिसके बाद सभी फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा, वहीं कॉटन छोड़कर सभी रेडीमेड गारमेंट्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा।












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