काम की खबर: व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड,PAN, पासपोर्ट का क्या होता है? क्या है नियम
काम की खबर: व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड,PAN, पासपोर्ट का क्या होता है? क्या है नियम
नई दिल्ली, 29 नवंबर। आधार कार्ड( Aadhaar Card), पैन कार्ड( PAN Card) , पासपोर्ट( Passport) जैसे दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं। जिसकी जरूरत व्यक्ति को अपनी पहचान से लेकर कई महत्वपूर्ण कामों के लिए पड़ती है। इन दस्तावेजों को लोग इसलिए संभालकर रखते हैं, वहीं अगर ये महत्वपूर्ण दस्तावेज अगर किसी गलत हाथों में पहुंच जाए तो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है। इन दस्तावेजों के लिए कैसे अप्लाई करना हैं या इनमें अगर कुछ सुधार करना है तो कैसे करें ये सारी बातें के बारे में हमने पहले भी जानकारी साझा की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वो उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों का क्या होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आप कैसे उसके आधार, पैन और पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों को बंद करवा सकते हैं?

मृत्यु के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट का क्या होता है
आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बेहद अहम डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन्हें संभाल कर रखा जाता है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके इन अहम दस्तावेजों का क्या किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड की। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बैंक खाता खोलने या लोन लेने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। किसी की मत्यु के बाद पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए। हालांकि ये ध्यान रखें कि इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आप इसे आयकर विभाग को सौंपे। अगर आपको लगता है कि मृतक का पैन कार्ड भविष्य में किसी कागजी कार्रवाई में काम आ सकता है तो फिर उसे संभाल कर रखें।

क्या करें पासपोर्ट का
किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके पासपोर्ट का क्या किया जाना चाहिए। वर्तमान नियम के मुताबिक पासपोर्ट को रद्द करने की योजना अबतक नहीं बनाई गई है, लेकिन एक निश्चित समयसीमा के बाद पासपोर्ट को रिन्यू करवाना होता है। अगर आप उस समय सीमा के बाद उन्हें रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपका पासपोर्ट वैसे भी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा।

आधार और वोटर आईडी कार्ड
किसी की मृत्यु के बाद वोटर आईडी को रद्द करवाया जा सकता है। चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद उस व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर बात आधार कार्ड की करें तो किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार डिएक्टिवेट नहीं होता। अब तक इसके लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है न कोई प्रावधान हैं। यानी वर्तमान में आधार को रद्द करवाने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके आधार कार्ड को संभालकर रखना ही उचित है।
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