Union Budget 2020: निवेश की छूट ना लेने वालों को ही इन नई टैक्स दरों का फायदा मिलेगा
नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आज बजट 2020-21 पेश किया है। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इस बार सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। इसके तहत 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके साथ ही कर के मामले में पहले से अधिक छूट दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा। जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं।

यानी करदाताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। जानकारी के मुताबिक आयकर बचत के लिहाज से आयकर कानून के सेक्शन 80सी में कई विकल्प हैं। इन्हीं में से एक विकल्प में बदलाव किया गया है। इसके तहत पहले निवेश करने वालों को 1.5 लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी। लेकिन अब इस छूट को खत्म कर दिया गया है। यानी निवेश की छूट ना लेने वाले लोगों को ही इन नई दरों का फायदा मिलेगा।
ये हैं नई टैक्स दर-
5 लाख से 7.5 लाख तक- 10% (पहले 20%)
7.5 लाख से 10 लाख तक-15% (पहले 20%)
10 लाख से 12.5 लाख तक-20% (पहले 30%)
12.5 लाख से 15 लाख तक-25% (पहले 30%)
15 लाख से ज्यादा- 30% (पहले की तरह)












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