सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड नहीं किया जा सकता अनिवार्य
आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है।
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की तरफ से लगातार अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के इस फैसले को गलत करार दिया है। आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार अपनी किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ-साफ कहा है कि सरकार को बैंक खाते खोलने जैसी योजनाओं में आधार कार्ड का इस्लेमाल करने से रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को गैर-लाभकारी योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकम टैक्स एक गैर-लाभकारी योजना है और इसमें आधार कार्ड को अनिवार्य किए जाने से सरकार को नहीं रोका जा सकता है। ये भी पढ़ें- जीएसटी पर चल रही है बहस, विक्स टैबलेट 'दवाई' या फिर 'मिठाई'
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में सरकार बहुत सी केन्द्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है। इसमें सरकार स्कूली बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है, लेकिन बाद में मिड डे मील के लिए छूट देने की बात कही थी।
इसके अलावा सरकार पिछड़े वर्ग और विकलागों को स्कॉलरशिप देने, एलपीजी और खाद्य पदार्थों पर सब्सिडी देने, उज्जवला योजना का लाभ उठाने जैसी योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर चुकी है। सरकार की ओर से लगातार लाभकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने के चलते ही इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी।












Click it and Unblock the Notifications