सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक के प्रमोटर को जमानत देने से किया मना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यूनीटेक से कहा है कि वह जल्द से जल्द उन घर खरीददारों की लिस्ट सौंपे, जिन्हें रिफंड दिया गया है और जिन्हें रिफंड नहीं दिया गया है। इस केस में अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट यूनीटेक को यह आदेश दे चुका है कि घर खरीददारों को दिए जाने वाले रिफंड पर 14 फीसदी ब्याज भी देना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक के प्रमोटर को जमानत देने से किया मना

यह भी आदेश दिया गया था कि रिफंड दिए जाने की गणना 1 जनवरी 2010 से की जाएगी। यह रिफंड उन घर खरीददारों को दिए गए, जिन्होंने गुड़गांव के एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत फ्लैट खरादे थे। समय पर फ्लैट की डिलीवरी न करने की वजह से यूनीटेक को घर खरीददारों को पैसे लौटाने पड़ रहे हैं।

अपने शुरुआती दौर में यूनिटेक काफी लोकप्रिय कंपनी थी। 2009 के दौरान रीयल एस्टेट में आई मंदी को देखते हुए कंपनी ने देश भर में करीब 14000 एकड़ जमीन खरीदी। इसके बाद उन्होंने शेयर मार्केट के जरिए पैसे जमा करने की योजना बनाई, लेकिन शेयर बाजार ऐसा गिरा, कि कंपनी की कमर ही टूट गई और कंपनी पर करीब 8000 करोड़ का कर्ज हो गया।

आज भी कंपनी की हालत बहुत खस्ता है। गुरुग्राम में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत वह खरीददारों को घर डिलीवर नहीं कर पाए थे, जिसके बाद घर खरीददारों ने यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। हाल ही में निवेशकों ने भी उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। मौजूदा समय में संजय चंद्रा जेल में हैं।

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